उत्तर प्रदेश में कोरोना की नयी गाइडलाइन जारी बिना अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम होली पर रखना होगा विशेष ध्यान जानिए क्या.
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की जिसमें अब सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे। वहीं,सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा गया है।
फेडरल भारत डेस्क:उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के कोई जुलूस एवं कार्यक्रम, सार्वजनिक समारोह न किए जाएं। इन सभी आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों, 60 साल से अधिक के वृद्ध और एक से गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को इनमें शामिल होने से रोका जाए। अनुमति के पहले यह निश्चित किया जाए कि ऐसे कार्यक्रमों में गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी करते हुए अफसरों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से पालन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनव एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से व्यवस्था में बनी रहे। कोरोना की जांच प्रभावी ढंग से लगातार की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना सक्रमण नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
सीएम ने कोरोना टीकाकरण का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही डीएम व सीएमओ को टीकाकरण की नियमित समीक्षा व देख रेख के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना व मुख्य सचिव आरके तिवारी भी मौजूद रहे।