शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ी
अनुसूचित जाति के अहर्ता पूरी करने वाले लोग 25 मई तक कर सकते हैं आवेदन
नोएडा। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई थी। इसे बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। अब अनुसूचित जाति के जो लोग इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला प्रबंधक संजय कुमार व्यास ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना चलाई जा रही है। उन्होंने योजना के बारे में बताया कि इसका लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46 हजार 80 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से कम होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति, जिनके पास शहरी क्षेत्र में 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें स्वयं दुकान निर्माण कराने के लिए दो किस्तों 58 हजार 500 व 19 हजार 500 कुल 78 हजार हजार रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है। इसमें 10 हजार रूपये अनुदान एवं 68 हजार रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है। इसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। इसमें तहसील द्वारा जारी आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि का प्रपत्र एवं तहसील द्वारा प्राप्त जमीन का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ लगाना होता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना होता है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में आवेदन करने के लिए पहले 12 मई तिथि निर्धारित की गई थी, परंतु अभी तक निर्धारित पात्रता के अनुसार कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने से फिर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 मई तक किया गया है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर 25 मई तक योजना में आवेदन कर सकते हैं।