डॉग पालिसीः कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे पांच सौ रुपये, रजिस्ट्रेशन जरूरी
नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक किया जा सकता है जुर्माना
नोएडा। नोएडा महानगर में डॉग पालिसी लागू कर दी गई है। डॉग पालिसी के तहत लागू किए गए नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। अब पालतू कुत्ते का नोएडा विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का हर साल नवीनीकरण भी कराना होगा।
दो दिन हो गए डॉग पालिसी लागू हुए
नोएडा महानगर में डॉग पालिसी लागू हुए दो दिन बीत चुके हैं। इसे बीते सोमवार से लागू किया गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण की पिछले महीनों में हुई 207वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों के निस्तारण और सुझावों पर अमल कर डॉग पालिसी में संशोधन किए गए। फिर इसे लागू कर दिया है। लागू की गई पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
डॉग पालिसी के लिए लोग बना रहे थे दबाव
आवारा और पालतू कुत्तों के खौफ से आतंकित शहर के लोग डॉग पालिसी लागू करने का लगातार नोएडा विकास प्राधिकरण पर डाल रहे थे। इसे देखते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) की गाइडलाइन के अनुसार डॉग पॉलिसी तैयार कर लागू कर दिया गया।
घर के बाहर पट्टा लगाना अनिवार्य
डॉग पालिसी के तहत पालतू कुत्ते को घर से बाहर ले जाने पर उसके गले में पट्टा डालना अनिवार्य कर दिया गया है। घर के बाहर अकेले छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियम के तहत सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। पंजीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण पॉलिसी लागू होने से एक माह के भीतर करना होगा। नोएडा क्षेत्र में प्रजनन केंद्र के सत्यापन के बाद नोएडा प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
फीडिंग स्थल चिन्हित होंगे
स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। तय स्थान पर एक बोर्ड लगाना होगा। उस पर लिखा होगा कि स्ट्रीट डॉग्स को भोजन इसी स्थल पर खिलाएं। खाने और पानी की व्यवस्था स्थानीय लोग करेंगे। सफाई की व्यवस्था प्राधिकरण करेगा। लावारिस कुत्तों की नसबंदी के अलावा एंटी रैबीज का टीका भी लगाया जाएगा। इसके लिए दो एजेंसियों के अलावा सीवीओ के माध्यम से सरकारी अस्पताल को भुगतान के आधार पर पैनल में रखा गया है। स्ट्रीट डॉग्स को सीरियल नंबर टैग प्राधिकरण से जुड़ी एजेंसियां नसबंदी के समय देंगी।
डॉग शेल्टर होम बनाया जाएगा
नोएडा विकास प्राधिकरण स्ट्रीट डॉग्स के लिए आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीणों की सहमति और मांग पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर होम बनाएगा। इसके लिए जमीन भी दी जाएगी। यहां शिकायत प्राप्त होने पर बीमार, उग्र, आक्रामक हो चुके कुत्तों को निगरानी के लिए रखा जाएगा। यहां इनके खानपान, रखरखाव एवं देखरेख के लिए व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीणों की ओर से की जाएगी।