रोजगारः गांवों में उद्योग लगाना चाहते हैं तो करें आवेदन, मिलेगा ऋण
उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित विभाग के जरिये बैंक से ऋण उपलब्ध कराएगी, अनुदान भी मिलेगा
नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और आप के पास धन का अभाव है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार संबंधित विभाग के जरिये उद्यमी को उद्यम की स्थापना के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगी।
50 लाख तक का मिल सकता है ऋण
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अम्बुज कुमार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 50 लाख रुपय़े तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना के लिए दिया जाता है।
अनुदान भी मिलेगा
उन्होंने बताया कि योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिए जाने का प्राविधान है।
ऑनलाइन आवेदन ही मान्य
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in/pmegpeportal की बेवसाइट पर जाकर एजेन्सी (KVIB) चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमी, लाभार्थी से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से दूरभाष नम्बर 9580503196, 9837340999 पर सम्पर्क भी कर सकते हैं।