सुविधाः 7 सितंबर तक पात्रों को होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत शुरू है खाद्यान्न का बंटना
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में राष्र्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण पात्रों को दो सिंतबर से बंटना शुरू हो गया है। यह सात सितंबर तक जारी रहेगा। यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने दी।
उन्होंने बताया कि जून महीने के सापेक्ष अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जुलाई महीने के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अगस्त में 25 से 31 अगस्त तक वितरित कराने के निर्देश निर्गत थे। इस बारे में प्रदेश के कुछ जिलों उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न एवं नेफेड द्वारा आपूर्तित वस्तुओं का निर्गमन नहीं होने से उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 2 सितंबर से 7 सितंबर तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि पहली सितंबर को आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने के दृष्टिगत वितरण कार्य सम्पन्न नहीं हुआ था। इसलिए 7 सितंबर की अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 31 अगस्त के साथ 7 सितंबर को भी उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि 7 सितंबर तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य तीन सामग्री (आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोबीन ऑयल तथा साबुत चना) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। खाद्यान्न के लिए पोर्टेबिलिटी चालान 4 सितंबर को जारी किए जाएंगे ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।