ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के हाई राइज अपार्टमेंटों में फायर सेफ्टी नियमों की हो रही है अनदेखी, फायर विभाग ने साधी चुप्पी
ग्रेटर नोएडा : गौतमबुद्धनगर में हाई राइज अपार्टमेंटों में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी हो रही है। फायर के ज़रूरी उपकरणों के ही फायर विभाग ने कई सोसाइटी को एनओसी दे दी है। फायर विभाग से शिकायत के बाद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और विभाग ने चुप्पी साध ली है।
फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के कई हाई राइज अपार्टमेंटों में फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बिल्डर्स द्वारा फायर ड्रिल और मॉक ड्रिल नियमित रूप से नहीं कराई जाती हैं, जिससे फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं हो पा रहा है। निवासियों द्वारा शू रैक, गमले, और अन्य सामान फ्लोर पसेज में रखने से एग्जिट रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे बड़े हादसों की संभावना बढ़ जाती है।
पहले भी हुए हैं कई हादसे
फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, पिछले साल एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। जांच में पाया गया कि फायर एग्जिट रास्तों में बाधाएं थीं और फायर ड्रिल भी नियमित रूप से नहीं कराई गई थी।
बिल्डरों के निर्देशों का पालन नहीं
बिल्डरों द्वारा समय-समय पर फायर एग्जिट पॉलिसी के तहत निर्देश दिए जाते हैं कि शू रैक, गमले, कुड़ेदान और अन्य सामान को हटाया जाए, लेकिन निवासी इन निर्देशों का पालन नहीं करते। इससे फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं हो पाता और आपात स्थिति के समय निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि फायर सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और नियमित रूप से फायर ड्रिल और मॉक ड्रिल कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, निवासियों को भी फायर सेफ्टी के महत्व को समझना चाहिए और फायर एग्जिट पॉलिसी का पालन करना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय पर सुरक्षा उपाय किए जा सकें।
प्राधिकरण भी नहीं कर रहा कोई कार्रवाई
प्राधिकरणों को चाहिए कि कड़े फैसले लें ताकि बड़े हादसे न हो सकें और फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।