इस माह 30 जून तक पांच किलोग्राम निःशुल्क चावल का होगा वितरण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले लोग उठा सकते हैं लाभ
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जून में 19 से 30 जून तक निशुल्क चावल का वितरण होगा। गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर इस महीने की 19 से 30 जून तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की मात्रानुसार निशुल्क चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आवंटन जून में 30 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतोदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 23 से 25 जून को उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 30 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जायेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ न लगाए। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे, यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतोली की शिकायत प्राप्त होती है तो, शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तु नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।