निःशुल्कः मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल लेना हो तो दिव्यांगजन करें ऑनलाइन आवेदन
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जा रहे हैं आवेदन पत्र
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हासिल करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें। इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी लगाने आवश्यक हैं। इसके अभाव में आवेदन पत्र रद भी किया जा सकता है।
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने जिले के दिव्यांगजनों को जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन, गौतमबुद्धनगर में योजना के तहत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, गौतमबुद्धनगर में जमा कर सकते हैं।
ये है पात्रता और शर्तें
दिव्यांगता की स्थिति – दिव्यांगजन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो और संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गई हो।
क्षमता – दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जानी है, जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जाएगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए उपयुक्त पाए जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने की अगली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
आय – दिव्यांगजन या उसके समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपयेसे अधिक नहीं होनी चाहिए। आय के लिए तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगे।
अवधि – इस योजना के अर्न्तगत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जाएगा।
अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबंध– आवेदन की प्रक्रिया www.hwd.uphq.in पर ऑनलाइन होगी। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेब पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र को भरकर आवेदन किया जाएगा। कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ‘प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त’ के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। जनपद स्तर पर लक्ष्य इस योजना के अर्न्तगत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिये लक्षित और निर्धारित संख्या में से 1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिए निर्धारित होगी। यह लाभ संस्थागत छात्रों को ही देय होगा, जिसके संबंध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।