निःशुल्क राशनः 20 जुलाई तक ही बटेंगा खाद्यान्न, जल्दी करें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने पात्रों को बांटा जाता है खाद्यान्न
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रों को निःशुल्क राशन 20 जुलाई तक बांटे जाएंगे। इसी तारीख को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ता मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से भी कर खाद्यान्न प्राप्त सकते हैं।
खाद्यान्न् लेने की तारीख बढ़ी
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को माह जुलाई में मिलने वाला निःशुल्क खाद्यान्न, नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबूत चना एवं अंत्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई एवं जून के सापेक्ष अनुमन्य तीन किलोग्राम चीनी एकमुश्त प्रति कार्ड की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक किया जाना निर्धारित किया गया था, परंतु प्रदेश के कुछ जिलों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन नहीं होने से आवश्यक वस्तु का निःशुल्क वितरण की तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई तक कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा।
पोर्टेबिलिटी से भी खाद्यान्न लेने की सुविधा
उन्होंने बताया कि 20 जुलाई तक कार्ड धारको को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को कहा कि अपने स्टाॅक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोटेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। अतः समस्त उचित दर विक्रेता शासन की मंशा के अनुरूप वितरण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहें।