दो कन्याओं की शादी के लिए अनुदान को कर सकते हैं आवेदन
करना होगा ऑनलाइन आवेदन, बैंक खाते में सीधे जाएगी धनराशि
नोएडा। शादी अनुदान योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के गरीब अभिभावकों को अपनी दो पुत्रियों की शादी करने के लिए अनुदान राशि हासिल करने को अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने यहां दी। उन्होंने बताया कि पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रूपये अनुदान राशि दिए जाते हैं। जो आवेदक के बैंक बचत खाते में स्थानांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी दो पुत्रियों के लिए अलग-अलग बचत खातों के साथ अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
उन्होंने आम लोगों का आह्वान शादी अनुदान योजना के तहत जिले के गरीब अभिभावकों को अपनी पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी। जो आवेदक के बैंक बचत खाते में स्थानांतरित की जाएगी। आवेदक अपनी दो पुत्रियों के लिए अलग-अलग बचत खातों के साथ अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक अपनी पुत्री की विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद ऑनलाइन पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।
उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के संबंध में बताया कि अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये से कम होनी चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शादी कार्ड मूल रूप में तथा विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अभिभावक शहरी क्षेत्र के आवेदन तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन विकासखंडों में जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराएं तथा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।