Greater Noida: यमुना अथॉरिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, बिल्डर की जब्त राशि को ब्याज समेत देने का दिया आदेश
यमुना अथॉरिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका दिया हैं। कोर्ट ने लॉजिक्स बिल्डर को जब्त राशि का ब्याज समेत 60 करोड़ देने के आदेश दिया है। यमुना अथॉरिटी समय पर बिल्डर को जमीन नहीं दे पाया था। यमुना अथॉरिटी ने बिल्डर की ओर से एक प्लॉट वापस किए जाने पर उसकी 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली थी। लॉजिक्स बिल्डर ने साल 2011 में यमुना अथॉरिटी से जमीन ली थी।
बिल्डर को मिली राहत
बता दें कि यमुना अथॉरिटी ने सेक्टर 22 डी में 200 एकड़ जमीन टाउनशिप विकसित करने के लिए बिल्डर को जमीन दी थी। अथॉरिटी ने जमीन को 308.41 करोड़ मे बिल्डर को दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राशि का 10 प्रतिशत बिल्डर ने 30 दिनों के अंदर भुगतान भी कर दिया था। एक साल बाद बिल्डर ने 200 एकड़ जमीन दो भागों में रजिस्ट्री करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 2012 तक बिल्डर ने प्रीमियम की शेष राशि 70 प्रतिशत दूसरी किश्त का भी भुगतान कर दिया था।
अथॉरिटी के पास उस दौरान 70 एकड़ जमीन ही थी। बताया गया है कि उस दौरान 200 एकड़ की रजिस्ट्री बिल्डर को करा दी। समय पर जमीन नहीं मिलने पर बिल्डर और यमुना अथॉरिटी में विवाद हो गया था। इस पर बिल्डर ने अथॉरिटी को जमीन वापस कर दी। इस पर यमुना अथॉरिटी ने जमा राशि का कुल 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली थी। इसके बाद बिल्डर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यमुना अथॉरिटी को बिल्डर को ब्याज सहित 60 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।