Greater Noida: सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मामले में न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका, पर्याप्त आधार नहीं
एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कार्रवाई मे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने कहा कि मामला सत्र परीक्षण, अजमानतीय तथा गंभीर प्रकृति का है।

सेक्टर—150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए बिल्डर अभय कुमार की याचिक पर जिला न्यायालय में सुनवाई। मामला एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार से जुड़ा है। बिल्डर प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माणाधीन साइट के खोदे गए बेसमेंट में कार गिरने से इंजीनियर की मौत हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभय कुमार की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की गई है।
एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कार्रवाई मे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने कहा कि मामला सत्र परीक्षण, अजमानतीय तथा गंभीर प्रकृति का है। तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। उधर, पुलिस ने भी इस बिल्डर की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। अभय कुमार की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी, जिसकी अर्जी पर भी अदालत में सुनवाई हुई।
अभियोजन और बचाव पक्ष की जिला न्यायालय ने दलीलें सुनी। सुनवई के बाद जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से पुलिस की कार्रवाई को बल मिला है और मामले की जांच आगे बढ़ेगी। अब न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी तय की है।




