Greater Noida: विदेश में जन्में लोग भी अब भारत में डाल सकेंगे वोट, निर्वा आयोग ने शुरू की नई पहल
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2026 से एसआईआर के तहत निर्देश दिए गए है कि जो भारतीय नागरिक भारत के बाहर जन्मे हैं, वे पहले फार्म-6 या फार्म-6ए भरना होगा।

विदेश में जन्मे भारतीयों के बच्चे भी अपने शहर में मतदान कर सकेंगे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत विदेश में जन्में पात्र युवक एवं युवती को पहले फार्म-6 या फार्म-6ए के जरिए नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। हालांकि, इससे पहले विदेश में जन्मे भारतीय के जन्म स्थान को दर्ज कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। साथ ही ऐसे प्रकरणों के लिए एक ऑफलाइन व्यवस्था शुरू की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2026 से एसआईआर के तहत निर्देश दिए गए है कि जो भारतीय नागरिक भारत के बाहर जन्मे हैं, वे पहले फार्म-6 या फार्म-6ए भरना होगा। व्यवस्था के अनुसार ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप डेटा इन्ट्री मॉड्यूल में जन्म स्थान के रूप में ‘Outside India’ का चयन करने का विकल्प, साथ ही देश का नाम दर्ज करने के लिए एक Textbox सक्रिय कर दिया गया है। पात्र आवेदनकर्ता जो भारत के बाहर जन्मे हैं, वह अब फार्म-6 या फार्म-6ए, जैसा लागू हो, भौतिक रूप में भर सकते हैं। उसके बाद फार्म को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या फिर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करना होगा।


