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ग्रेटर नोएडा

ग्रेनो प्राधिकरण ने सुनपुरा में अतिक्रमण की ज़मीन पर चलाया बुल्डोजर, 124 करोड़ की ज़मीन कब्जा मुक्त करायी

ग्रेटर नोएडा: ग्रेनो प्राधिकरण ने सुनपुरा में 62 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है । जमीन की कीमत लगभग 124 करोड़ रुपए बताई गई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को अधिसूचित गांव सुनपुरा में जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण ने लगभग 62000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 124 करोड़ रुपये है।

सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिया था आदेश

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को वर्क सर्किल दो की टीम ने सुनपुरा की खसरा संख्या-413, 419, 421, 430, 432, 433, 434, 437, 439, 444 और 455 की 62 हजार वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। 20 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस जमीन की कीमत लगभग 124 करोड रुपये लगाई है।

कॉलोनाइजर कर रहे थे अवैध कालोनी काटने का काम

कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार सुबह वर्क सर्किल दो के प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा व राजकुमार और सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने फील्ड स्टाफ, क्षेत्रीय थाना पुलिस, पीएसी, प्राधिकरण की पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई लगभग 3 घंटे चली। छह जेसीबी और दो डंपर मंगा कर चलवाए। परियोजना विभाग के महाप्रबंधक व ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने क्या कहा ?

प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी मेहनत की कमाई न फंसाए। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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