दिशा-निर्देशः उचित दर के दुकानदार प्राधिकृत संग्रह केंद्र बना लें
प्राधिकृत संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए उचित दर के दुकानदार जिला पूर्ति कार्यालय से करें सम्पर्क।
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी दी है कि ई स्टांपिंग (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के तहत उचित दर के दुकानदारों को प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने जिले के सभी उचित दर दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रिंटर की करनी होगी व्यवस्था
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 के अधीन नियुक्त सभी वैध उचित दर दुकान स्वामी एसीसी नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके अलावा एसीसी नियुक्ति किए जाने के लिए उचित दर दुकानों के मालिकों को कम्प्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (सीआरए) द्वारा निर्देशित प्रिंटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
निर्धारित प्रारूप करना होगा आवेदन
उन्होंने यह भी कहा कि एसीसी के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक उचित दर दुकान स्वामियों द्वारा स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (सीआरए) के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर (केवाईसी) अभिलेखों के साथ) पंजीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (सी0आर0ए0) द्वारा आवेदन करने वाले उचित दर दुकान स्वामियों के प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर ए0सी0सी0 नियुक्त किये जाने के लिए उचित दर दुकान स्वामियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी, आयुक्त स्टाम्प से अनुमोदन के बाद अनुबन्ध करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
लाइसेंस को प्रमाणित कराना होगा
उन्होंने यह भी बताया कि प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त करने से पूर्व उचित दर दुकान स्वामियों के अनुज्ञप्ति की वैधता एवं समयावधि के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी से अभिप्रमाणित अनुज्ञप्ति की सत्य प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर संरक्षित की जाएगी तथा ए0सी0सी0 के रूप में नियुक्त उचित दर दुकान स्वामियों को स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (सी0आर0ए0) द्वारा कम्प्यूटर एवं ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अतः जनपद के समस्त उचित दर विक्रेता यदि वह ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने के इच्छुक है, तो वांछित अभिलेखों एवं प्रार्थना पत्र सहित जिला पूर्ति कार्यालय गौतमबुद्धनगर में सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।