ग्रेटर नोएडा में सिगरेट पीने से टोका तो टैक्सी चालक ने साधु को पीटा, मुंह पर छोड़ा था धुआं
ग्रेटर नोएडा (federal bharat news): ग्रेटर नोएडा में परी चौक मेट्रो स्टेशन के समीप सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे टैक्सी चालक का साधु ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट के कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सड़क पर झगड़े होने के दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया। यह घटना गुरुवार की है।
टैक्सी चालक की गुंडागर्दी
मिली जानकारी के अनुसार, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में परी चौक के समीप एक टैक्सी चालक सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। इस दौरान वहां से पैदल गुजर रहे बुजुर्ग साधु के ऊपर सिगरेट का धुआं आया तो उसने टैक्सी चालक से इस पर एतरात किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोपी टैक्सी चालक ने साधु के साथ हाथापाई कर दी। ऑ
संभल का रहने वाला है टैक्सी चालक
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। कोतवाली प्रभारी विपिन कुमार का कहना है कि आरोपी टैक्सी नीरज पुत्र भारत निवासी लत्तीपुर थाना गुन्नौर जिला सम्भल को हिरासत में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
सार्वजनिक स्थलों पर अपराध है धूमपान
सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 4 – के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। इसके तहत 200 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। कोटपा एक्ट की धारा- 4 के अंतर्गत अस्पताल भवन, न्यायालय भवन, सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल, शिक्षण संस्थान, सभागार और सार्वजनिक वाहन आदि जगहों पर धूम्रपान निषेध है। सभी सरकारी व गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।