न्यायः आजम खां को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी
कौन हैं आजम खां, क्यों हुई तीन साल की सजा और जुर्माना
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक आजम खां को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है मामला
मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। जुलाई के अंत में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) देने का मामला दर्ज कराया था। सक्सेना का आरोप था की आजम खां ने रामपुर जिले की मिलक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण (हेट स्पीट) दिया था। उनका भाषण में बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था।
आज ही दोषी करार दिया गया था
रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में आज बृहस्पतिवार को ही दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें सजा देने के लिए लंंच बाद का समय निर्धारित किया था। लंच के बाद जब अदालत बैठी तब उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई गई। जिस समय सजा सुनाई जा रही थी उस समय अदालत में आम लोगों की भी काफी भीड़ थी। लोग सजा सुनने को काफी उत्सुक थे।