न्यायः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की पुलिस व अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्मी को सजा दिलवाने के मामले में की थी प्रभावी पैरवी
ग्रेटर नोएडा। एडीजे एवं पोक्सो-2 न्यायालय ने एक नाबालिक से दुष्कर्म करने के दोषी को आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
कौन है दुष्कर्मी
लालू यादव निवासी मोहम्मदपुर, थाना जरीफनगर, जिला बदायूं को एडीजे एवं पोक्सो-2 न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाया। दोष सिद्ध हो जाने के बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड (जुर्माने) से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की महिलाओं की सुरक्षा, महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्यवाही के बाद दोषी को सजा मिल सकी है। इस मामले में गौतमबुद्धनगर पुलिस और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के कारण मु0अ0सं0 497/2021 धारा 376,376एबी भादवि, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सूरजपुर मामले में अदालत ने मंगवार को लालू यादव के खिलाफ यह सजा सुनाई।