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न्यायः दुष्कर्मी को 20 साल की जेल व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा
जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, नाबालिग से किया था दुष्कर्म
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को अदालत ने 20 साल का कारावास व 50 हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दुष्कर्मी को तीन महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला
थाना दनकौर में वर्ष 2013 में नाबालिग बच्ची से शहबाज उर्फ शबाहत निवासी मोहल्ला मोहम्मदपुर खाकी कस्बा बिलासपुर ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में करीब दस साल की सुनवाई के बाद अदालत ने पॉक्सो न्यायालय के एडीजे ने शहबाज उर्फ शबाहत निवासी मोहल्ला मोहम्मदपुर खाकी कस्बा बिलासपुर थाना दनकौर को 20 वर्ष कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।