सिरदर्द बन गई हैं लिफ्ट : गौर सिटी-2 की रायल गैलेस्की सोसाइटी में लिफ्ट खराब पर रेजिडेंट का हंगामा, थाने में शिकायत
ग्रेटर नोएडा वेस्ट (फेडरल भारत न्यूज) : हाईराइजिंग सोसाइटी में लिफ्ट में खराबी की शिकायतें मेंटेनेंस की लापरवाही से लगातार बढ़ रही हैं। गौर सिटी-2 में रायल गैलेक्सी के ए टावर की लिफ्ट खराब होने से रेजिडेंट्स को काफी दिक्कतें उठानी पड़ीं। इसे लेकर रेजिडेंटस ने शुक्रवार की रात को बिसरख थाने पहुंचकर बिल्डर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पिछले कई सप्ताह से खराब पड़ी थी लिफ्ट
सोसाइटी के ए टावर में पिछले करीब एक सप्ताह से लिफ्ट में खराबी थी। बार-बार कहने के बाद भी बिल्डर प्रबंधन लापरवाही करता रहा। ए टावर में दो लिफ्ट हैं. एक बंद थी, दूसरी रुक-रुक कर चल रही थी. लेकिन अचानक शुक्रवार को दूसरी लिफ्ट में भी खराबी आ गई और वह भी रूक गई। ऐसे में 19 मंजिले टावर के फ्लोर में लोगों को चढ़ने-उतरने में दिक्कत हो गई। मेंटनेंस से शिकायत के बाद खराबी दूर नहीं हो सकी। स्थानीय रेजिडेंटस के कहना है कि टावर के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर तक चढ़ा-उतरा जा सकता है। इसमें भी बच्चें-महिलाएं व बुजुर्ग कैसे आएं-जाएं। इसी बात पर लोग भड़क गए।
सोसाइटी में शिकायतों और समस्याओं का अंबार
लोगों की शिकायत है कि पेजेशन के छह वर्ष बाद भी सोसाइटी में सुविधाएं नहीं है। सीपेज, लीकेज, इलेक्ट्रिक वायरिंग से लेकर पार्किंग की समस्याएं लगातार बनी हुईं। लिफ्ट की खराबी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। सोसाइटी के चार टावरों में पांच सौ से अधिक परिवार हैं। मेंटनेंस शुल्क में वृद्धि के बावजूद समस्याएं बरकरार है। उधर. सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर ने पत्रकारों को बताया है कि लिफ्ट में मामूली खराबी की वजह से दिक्कत हुए, जिसे दूर करा दिया गया। एक लिफ्ट में सेंसर और दूसरी में बेल्ट में दिक्कतें थीं।
नोएडा में लागू है लिफ्ट कानून
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट के गिरने के हादसे की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट 2024 को लागू कर दिया है।लिफ्ट हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली को इसकी सूचना देनी होगी।