लोकसभा चुनाव 2024: 10 लाख से ज्यादा की नगदी निकालने पर प्रशासन के पास पहुंचेंगी जानकारी, जारी हुए नए निर्देश
लोकसभा चुनाव के दौरान अगर कोई व्यक्ति बैंक से 10 लाख रुपये की नकदी की निकासी करता है तो उसकी जानकारी बैंक को जिला प्रशासन को देनी होगी। सोमवार को बैंकर्स के साथ मीटिंग कर डीएम ने प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब बैंकों में हो रहे 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की पूरी रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में जानकारी आगे आयकर विभाग को देंगे।
उन्होंने बैंकर्स को 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा है ताकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्रोत एजेंसियों व कंपनियों से नगदी ले जाने वाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नगदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नगदी अपने साथ वाहन में नहीं रखेंगे। बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र व दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए, जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नगदी का विवरण व किस प्रयोजन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए गए उड़न दस्ता दल या स्टैटिक निगरानी दल के द्वारा इन गाड़ियों को रोका जाता है तो उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा E-SMS और c-VIGIL एप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और बताया कि इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम से किस प्रकार चुनाव में अनैतिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जा सकती है।