Noida Air Pollution: नोएडा में इन वाहनों के आगमन पर पूरी तरह पांबदी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
गिरते एक्यूआई और कोहरे के चलते प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जिसका प्रभाव आमलोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिसे देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी कर नोएडा लागू की ग्रेडेड रिस्पांश एक्शन प्लान स्टेज-3 की पाबंदियों का पालन करने की अपील की है। गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 22 दिसंबर से दिल्ली—एनसीआर में ग्रैप स्टेज-3 की पाबंदियों लागू की गई, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।
नोएडा क्षेत्र में पॉल्यूशन के प्रभाव को काबू करने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कमांड कंट्रोल सेंटर से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पॉल्यूशन करने वाले वाहनों पर निगरानी की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
•दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल वाहन एवं बीएस-4 डीजल वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में भी उक्त वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
•कश्मिनरेट गौतमबुद्धनगर में भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो खुले में बालू, रेत आदि सामान लेकर जाते है, का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
•स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट रखना सुनिश्चित करे, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
•कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है, 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों के संचालित पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार निरूद्ध की कार्यवाही की जायेगी।
•कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रूकते समय अपने वाहन का इंजन ऑफ कर ले।
•सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हॉट स्पॉट वाले मार्ग से जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
•सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खडा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खडा करे।