सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को लगा झटका, प्राधिकरण का भुगतान नहीं करने पर अब ये होगी कार्रवाई
नोएडा : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनियों को पैसा न चुकाने पर बड़ा झटका दिया है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जमीन के पैसे नहीं चुकाने पर बिल्डर को अधिक पैसा देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रियल एस्टेट कंपनियों से जमीन के बकाया भुगतान पर 8 फीसदी से ज्यादा की दर से ब्याज वसूल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनियों को ब्याज की सीमा से ज्यादा पैसा ब्याज के रूप में देना होगा।
कोर्ट ने फैसला किया है कि बिल्डरों से जमीन पर बकाया राशि पर ब्याज वसूलना होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि बिल्डरों से जमीन के पट्टे पर बकाए पर 8 फीसदी की दर से ब्याज वसूलने का पूर्व का आदेश अभी भी मान्य है।
सरकार ने बिल्डरों के कर्ज पर बकाया राशि पर 8% की अधिकतम ब्याज दर निर्धारित की है। मतलब,अगर बिल्डरों पर सरकार का 8% से अधिक कर्ज बकाया है, तो सरकार बिल्डरों को नई परियोजनाओं को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पैसे ना देने वाले बिल्डरों से घर खरीदने वाले बहुत से लोग नाराज हैं। और लोगों को बिल्डर्स पर भरोसा नहीं है कि वह नई परियोजनाओं को पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। और उनका पैसा डूब जाएगा।