अब अगर कुत्ते ने काटा तो मिलेगा मुआवज़ा, जानिये हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश ?
नोएडा : कुत्ते काटने की घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर आवारा कुत्तों ने किसी भी व्यक्ति को काटा तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। इस फैसले के आने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को भी उम्मीद जगी है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ते काटने से दांत के निशाँ बनते है तो प्रति दांत के निशाँ पर 10 हज़ार का मुआवजा दिया जाए। अगर कुत्ते काटने से स्किन में घाव होता है तो बीस हज़ार मुआवजा दिया जाए।
जोगिन्दर सिंह ने जताई ख़ुशी
कुत्ते काटने पर मुआवज़े के लिए लम्बे समय से समाजसेवी जोगिन्दर सिंह लड़ाई लड़ रहे है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी खुद पहल करके मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोजाना 500 लोग रैबीज के इंजेक्शन के लिए सरकारी अस्पताल आते है, जो प्राइवेट डॉक्टर के जाते है। उनकी संख्या अलग है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को जल्द से जल्द इस पर गाइड लाइन जारी करनी चाहिए।