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अब लिफ्ट हादसा हुआ तो इतने महीने की होगी सजा, ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा किया तैयार

नोएडा: दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब लिफ्ट एक्ट बनाये जाने को लेकर एक और कदम आगे बढ़ गया है। ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है।सरकार से इस ड्राफ्ट के स्वीकृत होने के बाद इसे अगले सत्र में विधानसभा में पारित किया जा सकेगा। फ़ेडरल भारत लगातार लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग उठाता रहा है। कानून बनाने के बाद लिफ्ट हादसों को लेकर कुछ हद तक रोक लग सकेगी।

लिफ्ट हादसों को लेकर बनने जा रहा कठोर कानून

ऊर्जा विभाग ने अब यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर का मसौदा तैयार किया है। बिना पंजीकरण के आप अब लिफ्ट नहीं लगा पाएंगे। इसके साथ ही लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे में अब सजा का प्रावधान भी किया गया है। एक लाख का जुर्माना और तीन महीने तक की सजा हो सकती है।

प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना होगा अनिवार्य

सरकार लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य करने वाली है। घरेलू लिफ्ट को छोड़कर अन्य सभी लिफ्ट में अनिवार्य होगा। लिफ्ट लगाने वाली संस्था को बीमा करना होगा। लिफ्ट के नए कानून को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी कर ली गयी है।

विधानसभा में जल्द पेश होगा बिल

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मसौदा पेश किया जाएग। देश के कई राज्यों में पहले से लिफ्ट एक्ट लागू है। बहुमंजिला भवन में लिफ्ट लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिफ्ट लगने के बाद निदेशालय की टीम सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसके बाद जाकर आप लिफ्ट लगा पाएंगे।

Keshav Panchal

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