मौकाः बकायेदार उद्यमी 31 दिसंबर तक ले सकते हैं एक मुश्त समाधान योजना का लाभ
मूलधन जमा के बाद वित्त पोषित वाले उद्यमी को मिल सकेगा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अंबुज कुमार ने जिले के वित्त पोषित बकायेदार उद्यमियों से कहा है कि वे उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित बकायेदार उद्यमियों को ओटीएस (एक मुश्त समाधान योजना) का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें वितरित ऋण का ब्याज और धन ब्याज माफी का लाभ एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
मूलधन जमा करने के बाद ही मिलेगा लाभ
उन्होंने यह भी बताया योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि मूलधन 31 दिसंबर तक जमा हो जाने चाहिए और इसके बाद अदेयता (नो-ड्यूज) प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इस तिथि के बाद ओटीएस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
यहां से लें विस्तृत जानकारी
उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में मोबाइल नंबर 7985373173 पर संपर्क कर सकते हैं।