निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ : सुप्रीम कोर्ट ने हटाई दिल्ली -एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदी
Delhi-NCR News : दिल्ली एनसीआर वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। एनसीआर के लोग अब साफ हवा में राहत की सांस ले पाएंगे, दरअसल दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (5 दिसंबर ) को प्रदूषण को लेकर एएसजी ने ब्रीफ नोट पेश किया। जिसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 को हटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के सवाल पर एएसजी ने ब्रीफ नोट दिया था, जिसमें AQI स्तर का ब्यौरा भी था। जिसमें हवा की गुणवत्ता को ठीक बताया गया।
शुरू होंगे सभी रुके हुए काम
बता दें ग्रैप-4 लागू होने की वजह से दिल्ली -एनसीआर के इलाके में निर्माण कार्य समेत कई चीजों पर प्रतिबंध लागू था। अब ये सभी रुके काम फिर से शुरु हो सकेंगे। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई थी, जो अब चालू हो सकेंगे। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर भी रोक थी। निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, साथ ही कक्षा 12 तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर चलाया जा रहा था। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में चल रहे थे। इस प्रतिबंध को हटाने के बाद से सभी काम अपने मूल रूप में आ जाएंगे।
कब लगता है ग्रैप-4
ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण। यह किसी भी शहर के लिए सबसे खतरनाक स्तर होता है। इसे पर्यावरण के लिए आपातकाल के तौर पर भी देखा जाता है। वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर लागू किया जाता है। यह प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर कदम होता है।