दंडः वेदांतम हाउसिंग सोसाइटी पर 1.63 लाख रुपये का जुर्माना
कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई, गंदगी फैलाने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ अभियान जारी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 16 सी स्थित वेदांतम सोसाइटी पर 1.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवसों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 लागू
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने की थी जांच
जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम (उप महाप्रबंधक) सलिल यादव ने बताया कि मंगलवार को जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर भारत भूषण व संजीव विधूड़ी, सुपरवाइजर गौरव नागर, मुदित त्यागी व इंद्र नागर की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16सी स्थित वेदांतम सोसाइटी का जायजा लिया। सोसाइटी की ओर से कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया। इसके चलते एक लाख 63 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बल्क कूड़ा जनरेट करने वाले निस्तारित करें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।