योजनाः 31 अक्टूबर तक होगा खाद्यान्न व चीनी का वितरण, परेशान न हों गरीब लोग
कहां और कबतक होगा खाद्यान्न व चीनी का वितरण, कौन लोग हैं इन्हें पाने के हकदार, कब से हो रहा है वितरण
नोएडा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 20 अक्टूबर से खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह वितरण 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
कब होगा खाद्यान्न व चीनी का वितरण
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट पर माह अगस्त के सापेक्ष आवंटन 5 किलोग्राम प्रति यूनिट चावल का निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय राशनकार्डों को माह जुलाई, अगस्त, सितंबर त्रैमास के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी का वितरण 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य कराया जाएगा।
चीनी अपने मूल उचित दर की दुकान से लें
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित चावल का प्रति यूनिट 5 किलोग्राम का निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय राशनकार्डों को जुलाई-अगस्त-सितंबर त्रैमास के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण शुक्रवार से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर तक सम्पन्न होगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत चावल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को उपलब्ध रहेगी। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगें।
उन्होंने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातःकाल 6.00 बजे से रात 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा।
उचित दर दुकानदारों से अपील
उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वह वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नही लगाएंगे। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे।
घटतौली पर होगी कठोर कार्रवाई
उन्होंने चेतावनी दी कि घटतौली की शिकायत की जांच और पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई होगी। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में शामिल उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।
यहां कर सकते हैं शिकायत
उन्होंने कहा कि यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते है।