योजनाः अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 12 अक्टूबर तक बांटी जाएगी खाद्यान्न सामग्री
कोविड-19 के मद्देनजर सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बंटेगी खाद्य सामग्री
नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 6 अक्टूबर से खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। खाद्यान्न का यह वितरण 12 अक्टूबर तक होगा।
यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि माह जुलाई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) प्रतिकार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल (कुल 5 किग्रा0 प्रति यूनिट) बांटा जाना है। इसी के मद्देनदर प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अक्टूबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित दरों अर्थात गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा0 तथा चावल- 3 रुपए प्रति किग्रा0 की दर से वितरण 6 से 12 अक्टूबर के मध्य कराया जाएगा।
12 अक्टूबर तक बंटेगा
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 6 अकूटबर से शुरू हो चुका है। यह 12 अक्टूबर तक तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहूं 02 रुपए प्रति किग्रा तथा चावल 03 रुपए प्रति किग्रा0 की दर से वितरित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टिबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 8 अक्टूबर तथा 9 अक्टूबर को उपलब्ध रहेगी। इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातः काल 6 बजे से रात 9.00 बजे सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का आह्वान करते कहा कि वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नहीं लगाएंगे। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। घटतौली की शिकायत की जांच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
यहां करेें शिकायत
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से यह भी कहा कि सम्बंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्यअधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते है।