योजनाः गांव में उद्योग लगाना चाहते हैं तो लोन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का मिलेगा बैंकों से ऋण
नोएडा। जो युवक और युवती गांव में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उनके पास आवश्यक धनराशि नहीं हो तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि से वे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अंबुज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कर रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना के लिए दिए जाने का प्रावधान है।
पांच साल के लिए ऋण
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) ब्याज उपादान के रूप में 5 वर्ष तक उपलब्ध कराई जाती है। आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को पूंजीगत ऋण पर सभी ब्याज की धनराशि (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) ब्याज उपादान के रूप में 5 वर्ष तक उपलब्ध कराई जाती है।
ऑनलाइन आवेदन ही मान्य
उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र ही अनुमन्य है। कोई भी आवेदक https://cmegp.data-center.co.in/ की वेबसाइट पर जाकर एजेंसी KVIB चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वेबसाइट पर योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के लिए इच्छुक नव युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं एवं इस संबंध में आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कक्ष संख्या 206, 207 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं।