नोएडा में धारा 144 लागू, ये किया तो हो सकती है जेल
नोएडा : नोएडा में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम आने वाले त्योहारों में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि हर कोई कोविड के नियमों का पालन करे।
नोएडा में पुलिस आयुक्त ने घोषणा की है कि अब से 31 मार्च तक गौतम बुद्ध नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि लोग कोई शोर या गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
8 मार्च को होली का त्यौहार आ रहा है। उस दिन काफी संख्या में लोग शहर में होंगे, इसलिए पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। उन्होंने धारा 144 के आदेश को लागू कर दिया है। लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो । पिछले कुछ वर्षों में होली के बाद से लोगों के कोरोना वायरस से बीमार होने के काफी मामले सामने आए हैं। इसके लिए पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है।
धारा 144 के तहत किसी एक जगह पर चार से ज्यादा लोगों का होना गैरकानूनी है और इन जगहों पर आम लोग हथियार नहीं ले जा सकते है। नोएडा पुलिस जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है।