किसानों को कीटनाशक दवाओं की कैश मेमो जरूर दें दुकानदार
स्टॉक रजिस्टर में कीटनाशक दवाओं को जरूर दर्ज करें वरना रद हो सकता है लाइसेंस
नोएडा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने गौतमबुद्ध नगर जिले के कीटनाशक व्यवसायियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कैश मेमो को जरूर दें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कीटनाशक व्यवसायी अपने स्टॉक रजिस्टर में कीटनाशक दवाओं को जरूर दर्ज करें।
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कीटनाशक डीलरों से कहा है कि कुछ कीटनाशी डीलर किसानों को बेचे जा रहे कीटनाशकों की कैश मेमो या क्रेडिट मेमो नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विक्रय किए जा रहे कीटनाशी रसायन या रसायनों का नाम बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि सहित प्रत्येक किसान को कैश मैमो अवश्य जारी किए जाएं। इसी के साथ ही दुकान पर उपलब्ध सभी कीटनाशकों का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करें। इसके अलावा सभी के बिल भी दुकान पर रखे जाएंगे, यदि बिना बिल का कोई कीटनाशक निरीक्षण के समय दुकान पर पाया जाता है, तो उसको अवैध स्टॉक मानते हुए कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्राविधानों के अनुसार स्टॉक सीज कर दिया जाएगा और विक्रेता को प्रदत्त कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर कीटनाशी अधिनियम-1968 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।