विशेष लोक अदालतः बैंक का बकाया खत्म करना हो तो पहुंचे विशेष लोक अदालत में
17 व 18 मार्च को आयोजित होगा, सुलह व समझौते के आधार पर होगा मामले का निस्तारण
नोएडा। बैंक के बकायदारों से रकम वसूली के लिए विशेष लोक अदालत 17 व 18 मार्च को आयोजित होंगे। बकायेदारों से वसूली पूरी तरह आपसी सुलह और समझौते के आधार पर होगा।
निर्देश मिले
यहां मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में 17 व 18 मार्च को गौतमबुद्ध नगर जिल में बैंक रिकवरी से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत के आयोजन करने के निर्देश मिले हैं।
इसी मामले में जिला न्यायाधीश अवनीश सक्सेना के दिशा निर्देशन में 17 व 18 मार्च को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के मुद्दे पर जिला गौतमबुद्ध नगर में बैंक ऋण से संबंधित वादों के सुलभ निस्तारण के लिए पिछले दिनों अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव कुमार वत्स की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।
बैंक शाखाओं पर पोस्टर-बैनर लगाने के निर्देश
बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक, गौतमबुद्ध नगर को बैंक ऋण से संबंधित मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि विशेष लोक अदालत का बैंक शाखाओं पर बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके और वह आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का भरपूर लाभ उठा सकें।