स्पोर्ट्स सिटी : नोएडा प्राधिकरण ने डेवलपर को उपलब्ध नहीं कराई कोर्ट के आदेशानुसार जमीन, खेल सुविधाएं नहीं हो सकी विकसित
बिल्डर एटीएस होम्स को खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। रियल्टी फर्म एटीएस होम प्राइवेट लिमिटेड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया है कि नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 152 में स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के पिछले आदेश को लागू नहीं किया है। योजना के अनुसार, 503,000 वर्गमीटर क्षेत्र के भूखंड आवंटन के लिए बोली लगाने के लिए कंपनी पात्र थी।
एटीएस होम्स ने 10 कंपनियों के कंसोर्टियम की ओर से अपनी बोली लगाई थी और कुल 393,276.75 वर्गमीटर भूमि कंसोर्टियम को आवंटित की गई थी, जबकि शेष 109,723.25 वर्गमीटर भूमि को नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था। 2015 में नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 152 में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स सिटी के लिए एक भूखंड के आवंटन के लिए एक योजना शुरू की। डेवलपर ने किसी भी खेल सुविधाओं को विकसित किए बिना परियोजना के आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में आंशिक रूप से कुछ मंजिलें बनाईं। नोएडा प्राधिकरण ने जनवरी 2021 में परियोजना में फ्लैटों और भूखंडों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि रियल्टी फर्म को आवास इकाइयों से पहले सार्वजनिक उपयोग के लिए खेल सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। हालाँकि, डेवलपर ने कहा कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है।
एटीएस समूह की दलीलों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने सरकार के वकील मनीष गोयल को 3 अप्रैल, 2024 को सुनवाई की अगली तारीख पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 में नोएडा प्राधिकरण को एटीएस होम्स द्वारा सितंबर 2022 में दायर एक रिट के जवाब में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे नोएडा के सेक्टर 152 में 109,723.25 वर्ग मीटर (वर्ग मीटर) आवास भूमि अभी तक नहीं मिली है।
याचिका में आवास परियोजना को विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय और शेष भूमि आवंटन में देरी की अवधि के लिए भुगतान की छूट की मांग के अलावा, आवंटन रद्द करने के प्राधिकरण के कदम पर भी सवाल उठाया गया। नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर आवंटन रद्द करना शुरू करने के बाद डेवलपर ने रिट याचिका दायर की कि रियल्टी फर्म निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को विकसित करने में विफल रही। एटीएस ने कहा कि परियोजना के लिए 2015 में आवंटित 125 एकड़ जमीन में से प्राधिकरण आज तक लगभग 25 एकड़ जमीन पर कब्जा सौंपने में विफल रहा है।
एटीएस ने उच्च न्यायालय से प्राधिकरण को पूरी आवंटित भूमि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने और सभी अतिक्रमणों से मुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया। इसमें यह भी मांग की गई कि प्राधिकरण इसे “शून्य अवधि” दे, जब भूमि के पूर्ण हस्तांतरण तक पट्टा किराया और अन्य संबंधित हितों को माफ कर दिया जाए। 11 मार्च, 2024 को सुनवाई के दौरान एटीएस होम्स के वकील ने कहा कि अप्रैल 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम ने कहा, स्पोर्ट्स सिटी सहित कई परियोजनाओं के डेवलपर प्राधिकरण के संपर्क में थे और बातचीत के माध्यम से किसानों से भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है।