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ज्ञानवापी में कमिश्नर सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के वादी की याचिका स्वीकार, एक जुलाई से शुरू होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इलाहबाद हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। दूसरे यूपी के मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी द्वारा ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका को स्थानीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई पहली जुलाई को आरंभ होगी।
उधरा मथुरा से मिली जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में अर्जी दी। अर्जी में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग की गई है। बृहस्पतिवार को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि चार महीने में सभी याचिकाओं का निस्तारण हो।