दिल्ली-NCR में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ग्रीन पटाखों के निर्माण को मिली अनुमति

दिल्ली :दिल्ली-NCR में दिवाली की तैयारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 26 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों (प्रदूषण रहित पटाखे) के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी। इससे पहले इस क्षेत्र में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी थी।
कोर्ट ने यह अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल पटाखों की बिक्री पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके लिए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पटाखों के कारोबार में नई संभावनाएँ खुल सकती हैं और दिवाली के उत्सव में राहत मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब खनन पर प्रतिबंध था, तो अवैध खनन माफिया सक्रिय हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि इसलिए नियमों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी गई है।
साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर पटाखों पर लागू प्रतिबंधों और नियमों को प्रभावी बनाएं। यह आदेश इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन हटाने की संभावना को भी सकारात्मक मान रहा है।
हालांकि, छूट के साथ कुछ पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं, जिन पर अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट की इस सशर्त अनुमति से माना जा रहा है कि इस दिवाली दिल्ली-NCR के नागरिक ग्रीन पटाखों का आनंद सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं।




