सुपरटेक पर सुप्रीम वार: SC ने CBI को बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच का दिया आदेश !

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में घर की तलाश कर रहे आम लोगों को लंबे समय से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे बड़ी समस्या बिल्डरों और बैंकों की मिलीभगत से जुड़ी है, जिसकी वजह से हजारों खरीदारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है।
सुपरटेक पर सीबीआई करेगी प्रारंभिक जांच
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। जांच का उद्देश्य बिल्डरों और बैंकों के बीच हुए संदिग्ध लेन-देन और गठजोड़ का पर्दाफाश करना है।
यूपी और हरियाणा के डीजीपी को SIT गठन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई के हलफनामे पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को SIT (विशेष जांच दल) के गठन में मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए DSP, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की सूची सीबीआई को सौंपी जाएगी।
RBI और अन्य संस्थानों को सहयोग का निर्देश
कोर्ट ने आरबीआई, नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, आवास मंत्रालय, ICAI सहित अन्य संस्थाओं को एक सप्ताह में नोडल अधिकारी नियुक्त कर SIT को पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।
अधूरी परियोजनाओं पर मिल चुका था भारी भुगतान
कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कई परियोजनाओं में बिल्डर द्वारा समय पर काम पूरा न करने के बावजूद बैंकों ने 60-70% तक की राशि जारी कर दी। इसका खामियाजा खरीदारों को उठाना पड़ा।
EMI का बोझ, कब्जा नहीं
सुनवाई उन याचिकाओं पर हो रही है, जिनमें घर खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला, लेकिन बैंक ईएमआई वसूलने पर जोर दे रहे हैं। ये याचिकाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम की परियोजनाओं से जुड़ी हैं।