लिफ्ट क़ानून का सेक्टर 142 थाने की पुलिस ने उड़वाया मजाक, पारस टियरा सोसाइटी में हादसे की तहरीर के बाद भी लिफ्ट रखरखाव करने वाली कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं ?
नोएडा : उत्तर प्रदेश सरकार का लिफ्ट क़ानून एक बार फिर मज़ाक बन गया है। क़ानून बनने के बाद भी लिफ्ट हादसे रोकने में पुलिस और प्रशासन नाकाम है। सेक्टर 137 की पारस टियरा सोसाइटी में एक बार फिर लिफ्ट हादसा हो गया। हादसे में करीब तीन लोग घायल हो गए। बड़ी बात ये है कि सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पुलिस और लिफ्ट का रखरखाव वाली कंपनी से शिकायत की थी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि पुलिस लिफ्ट क़ानून का मज़ाक क्यों उड़वा रही है।
छह मई को अध्यक्ष ने लिखा था पुणे की कंपनी को पत्र
सोसाइटी की लिफ्ट का रखरखाव का अनुबंध पुणे की कंपनी एलीवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ है।छह मई को सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश गौतम ने कंपनी के सीईओ को पत्र लिखकर लिफ्ट में हो रहे हादसे की जानकारी दी थी और कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। उसके बाद भी कंपनी की तरफ से लिफ्ट के रखरखाव का काम तो ले लिया गया, लेकिन सर्विस नहीं दी गयी।
12 अप्रैल को सेक्टर 142 थाने की पुलिस को दी थी तहरीर
सोसाइटी के लोगों ने सेक्टर 142 थाने की पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 12 अप्रैल को भी लिफ्ट में एक हादसा हुआ था। जिसके बाद अध्यक्ष रमेश गौतम ने कंपनी के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन थाना पुलिस उस तहरीर को पी गयी। अब सवाल ये है कि जब लिफ्ट कानून बन गया है तो हादसे होने के बाद भी जब मुक़दमा दर्ज़ नहीं होगा तो हादसे कैसे रुकेंगे ।