नोएडा में किसानों को आबादी प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू, प्राधिकरण ने इन स्थानों पर किया चिह्नीकरण का काम!

नोएडा: नोएडा के किसानों के लिए बड़ी खबर है.. प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर-145 स्थित ग्राम बेगमपुर की 31.3828 हेक्टेयर अर्जित भूमि पर चिन्हांकन और पिलर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस भूमि पर किसानों को 5 प्रतिशत आबादी प्लॉट देने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है।
भूमि अर्जन की कानूनी प्रक्रिया पूरी
ग्राम बेगमपुर की कुल 108.223 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की अधिसूचना धारा 4/17 और 6/17 के तहत क्रमशः 7 नवम्बर 2007 और 17 मार्च 2008 को जारी की गई थी। हालांकि 18 फरवरी 2008 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इस पर स्थगन आदेश पारित किया था।
स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद, भूमि का कब्जा दो चरणों में — 7.559 हेक्टेयर (17.06.2008) और 100.664 हेक्टेयर (15.06.2013) — लिया गया और अवार्ड दिनांक 12.01.2011 एवं 13.12.2013 को घोषित किए गए।
न्यायिक आदेशों का पालन
कुछ किसानों द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं के बाद उच्च न्यायालय ने 13.09.2019 को आदेश दिया कि जिन किसानों ने अब तक मुआवजा नहीं लिया है, उन्हें प्रचलित दर पर मुआवजा दिया जाए।
इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्राधिकरण और कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका भी 2 मई 2022 को खारिज कर दी गई। फलस्वरूप, अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) ने 28.01.2023 को नया अवार्ड घोषित कर दिया।
इसके बाद भी कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः समीक्षा याचिका दाखिल की, जिसे 17.05.2023 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अन्ततः 19.07.2024 को अंतिम अवार्ड घोषित कर दिया गया।
पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में कार्यवाही
आज हुए चिन्हांकन कार्य में गौतमबुद्ध नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी — एसीपी, डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।
इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, जेई, लेखपाल तथा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित अन्य स्टाफ भी उपस्थित थे।
मौके पर पिलर लगाने और सीमांकन की कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं
यह पुनः स्पष्ट किया गया कि सेक्टर-145, ग्राम बेगमपुर की जिस भूमि पर कार्यवाही हुई है, उस पर वर्तमान में किसी भी माननीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश लागू नहीं है।
यह भूमि नोएडा प्राधिकरण के पास विधिवत अर्जित और कब्जा प्राप्त है और इसका उपयोग किसानों को लगभग 2200 आबादी प्लॉट देने के लिए किया जाएगा।
मुआवजा विवाद पर स्थिति
हालांकि भूमि मुआवजा बढ़ाने के संबंध में एक मामला अदालत में लंबित है, लेकिन यदि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है तो नोएडा प्राधिकरण उसका अक्षरशः पालन करेगा।