नगरीय निकाय चुनावः मतदाता सूचियों का होगा संक्षिप्त पुनरीक्षण, नए मतदाता नाम शामिल कराएं
समय सारणी जारी, पहली अप्रैल को अंतिम रूप से होगी प्रकाशित, उप निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
नोएडा। नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराए जाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी अधिसूचना के अनुसार नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जाएगा।
दस मार्च को होगा ड्राफ्ट का प्रकाशन
गौतमबुद्ध नगर जिले की उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने जिले के लोगों को जानकारी दी है कि 10 मार्च को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 11 से 17 मार्च तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना, 18 से 22 मार्च तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 23 से 31 मार्च तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित कर 1 अप्रैल को अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन किया जाएगा।
18 साल के लोगों के नाम होंगे शामिल
उन्होंने यह बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने के लिए 11 से 17 मार्च तक स्थानीय निकाय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस समय सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है।
लोगों से अपील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे अर्ह लोगों जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामवाली में शामिल करने के लिए प्राप्त दावों को स्वीकार कर निर्वाचक नामावली में नियमानुसार शामिल किया जाएगा।
प्रचार-प्रसार के निर्देश
उन्होंने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए तथा जनसामान्य के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की सार्वजनिक जानकारी संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित कराएं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय की निर्वाचन नामावली तैयार कराकर, उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इसलिए उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाए। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।