अवधेश राय हत्याकांड में न्यायः मुख्तार को आजीवन की सजा, एक लाख का जुर्माना भी
32 साल पुराने बहुचर्चित मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सुनाई सजा
लखनऊ। वाराणसी के बहुचर्तित 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मऊ के बाहुबली विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत ने हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
क्या है मामला
अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हो गई थी। जिस समय कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई उस समय वह अपने छोटे भाई तब के भाजपा नेता अब कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी समय वहां एक मारुति वैन आई। वैन से कई लोग बाहर निकले और उन लोगों ने अवधेश राय पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से आसपास का पूरा क्षेत्र थर्रा उठा था। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर में हुई थी।
फायरिंग में घायल हो गए थे अवधेश राय
उस फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत पास में मौजूद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी।
इनके खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर
अवधेश राय हत्याकांड में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था।
उम्मीद थी न्याय मिलेगा
अदालत का फैसले के बाद अवधेश राय के छोटे भाई कांग्रेस नेता अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि फैसला आने के पहले ही उन्हें पूरा भरोसा था कि “उन्हें 32 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।