सुपरटेक इकोविलेज-1 में शांतिभंग की आशंका : एसीपी कोर्ट ने शिकायती रेजिडेंट को नोटिस जारी कर मुचलका भरने को कहा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट (फेडरल भारत न्यूज) : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी सुपरटेक इकोविलेज-1 में फैसिलिटीज और निवासियों के बीच मेंटेनेंस, बिजली व पानी तथा अन्य मामलों को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका में सेंट्रल नोएडा-2 के सहायक पुलिस आयुक्त न्यायालय ने रेजिडेंट संजय शर्मा सहित अन्य लोगों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है।
फैसिलिटीज पर लगाए थे आरोप
सुपरटेक इको विलेज-1 सोसाइटी में 6500 फ्लैट्स का पेजेशन बिल्डर ने दे दिया है। सोसाइटी में लगभग 5,500 परिवार निवास कर रहे हैं। सोसाइटी में मेंटेनेंस का जिम्मा एक अन्य कंपनी वाइजी एस्टेट फैसिलिटी प्रा.लि के पास है। रेजीडेंट्स संजय शर्मा, महेंद्र कुमार, अरुण गुप्ता एवं जीत बहादुर आदि ने फैसिलिटी की ओर से कतिपय वसूली की लिखित शिकायत बिसरख थाने में की थी। इसमें मुख्य रूप से वाइजी एस्टेट फैसिलिटी पर किराएदारों और अन्य लोगों से वसूली किए जाने और मेंटेनेंस की पूरी धनराशि लेकर आधी-अधूरी सेवाएं प्रदान करने के आरोप लगाए गए थे। इसको लेकर शिकायतकर्ता कई बार प्रदर्शन और हंगामा कर चुके हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी ने मामले की जांच उपनिरीक्षक रोहित आर्य को सौंपी थी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया नोटिस
जांच अधिकारी रोहित आर्य की आख्या रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मेंटेनेंस और बिजली पानी को लेकर रेजिडेंट और फैसिलिटी के बीच चल रहे विवाद की वजह से सोसाइटी में तनावपूर्ण स्थिति है और कभी भी लड़ाई झगड़ा होने पर कानून-व्यवस्था की स्थित बिगड़ सकती है।
शिकायतकर्ता को भरना होगा 50,000 का मुचलका
जांच रिपोर्ट की आख्या के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त-2 एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने शिकायतकर्ता संजय शर्मा, महेंद्र कुमार, अरुण गुप्ता एवं जीत बहादुर और दूसरे पक्ष के रोहित भाटी को धारा 130 के अंतर्गत नोटिस जारी करके अवगत कराया है कि भा.ना.सु.सं की धारा 126/135 के अंतर्गत शांति भंग किए जाने की प्रबल आशंका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त आधार है। सभी को नोटिस जारी कर छह माह के लिए 50,000 हजार का मुचलका भरकर पाबंद करने का आदेश दिया गया है।