गौतमबुद्ध नगर में लिफ्ट एक्ट लागू : बावजूद लिफ्ट अटकने के हादसे जारी, प्रशासन पर सवालिया निशान
Noida News : गौतम बुद्ध नगर में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बावजूद भी लिफ्ट अटकने के घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में एक बड़ी घटना में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी डायमंड प्लाजा मॉल की लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लोग फंस गए। घटना में 4 साल के बच्चे समेत कुछ लोग लिफ्ट में बंद हो गए और उनकी सांसें अटक गईं। यह घटना 17 दिसंबर 2024 को हुई।
एक घंटे तक मदद नहीं मिल पाई
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लिफ्ट में फंसे लोगों को एक घंटे तक किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई। इस दौरान मेंटेनेंस कर्मचारियों से भी मदद नहीं मिल सकी, जिससे वहां फंसे लोगों के बीच घबराहट फैल गई। अंततः, डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस कर्मियों ने अथक प्रयासों के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
बिल्डर और प्रशासन पर नाराजगी
स्थानीय निवासियों ने इस घटना के बाद बिल्डर और प्रशासन पर नाराजगी जताई है, क्योंकि लिफ्ट की तकनीकी खराबी के बावजूद उसे तुरंत ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। वहीं, थाना बिसरख पुलिस ने बताया कि घटना के बाद तकनीकी टीम ने लिफ्ट को ठीक किया और उसे फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए हिदायत दी गई है। लिफ्ट एक्ट के लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाओं का होना प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि प्रशासन और मॉल संचालक इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं।
जानें क्या है लिफ्ट एक्ट
हादसे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने लिफ्ट एक्ट 2024 को लागू किया। इसके तहत लिफ्ट हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को 24 घंटे के भीतर डीएम, संबंधित प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली को इसकी जानकारी देनी होगी। कानून स्थानीय विकास निकायों और प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जाएगा। इस एक्ट के तहत लिफ्ट लगाने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही लिफ्ट लगाने वाली एजेंसियों को नियमित आपातकालीन ड्रिल का संचालन करना आवश्यक किया गया है।