बर्थडे पार्टी में रिवाल्वर लहराकर झूठी शान दिखाने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर की कारवाई
नोएडा (FBNews) : नोएडा के सेक्टर 49 थाना में बर्थ़डे पार्टी के दौरान रिवाल्वर लहराए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए शताब्दी एन्क्लेव के रहने वाले आशुतोष गोले उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। इस युवक की गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद सर्विलांस के जरिए की गई। जिस रिवाल्वर को वह लहराया रहा, वह लाइसेंसी है। पुलिस लाइसेंस निरस्त्रीकरण की कारवाई कर रही है
बर्थडे पार्टी में लहराई रिवाल्वर
लगभग छह सेकेंड के इस वीडियो में युवक हाथ में लाइसेंसी रिवाल्वर लहराते हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे कोई तेज आवाज में गाना बज रहा है। यह वीडियो किसी बर्थडे पार्टी का है और 21 दिसंबर को बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि यह वीडियो आफिस में चल रही एक बर्थडे पार्टी का है, जिसमें मौज-मस्ती करते युवक अपना शान दिखाने के लिए रिवाल्वर को लहराया जा रहा है।
इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से पहुंची पुलिस
एक एक्स यूजर ने पुलिस को टैग करते हुए यह वीडियो शेअर किया था। जिसमें पुलिस से रिवाल्वर लहराने वाले युवक के खिलाफ कारवाई की मांग की गई। बताया जाता है कि पुलिस ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के जरिए युवक को ट्रैक किया और मंगलवार को दबोच लिया। आशुतोष नामक यह युवक निजी कंपनी में नौकरी करता है और सेक्टर 49 के बी-3 शताब्दी एन्क्लेव में रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में शस्त्र के निरस्त्रीकरण की कारवाई भी कारवाई रहा है।
लाइसेंसी शस्त्र रखने के नियम
♦ लाइसेंसी शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना कानूनी तौर पर गलत है।
♦ लाइसेंस के बिना हथियार रखना आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।
♦ लाइसेंसधारी को हथियार को तुरंत पुलिस स्टेशन या हथियार डीलर के पास जमा कर देना चाहिए,
♦ अगर लाइसेंसिंग प्राधिकरण नवीनीकरण में देरी के कारणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकता है।
♦ लाइसेंसधारी को हर पांच साल बाद लाइसेंस का रिन्यूअल कराना होता है
♦ लाइसेंसधारी को एक बार में दो से ज़्यादा हथियारों का लाइसेंस नहीं मिलता।
♦ लाइसेंसधारी को हथियार रखने का उचित कारण बताना होता है।
♦ आवेदक की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
♦ आवेदक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
♦ आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
♦ अगर कोई लाइसेंसधारी अपना निवास स्थान बदलता है, तो उसे छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना देनी होती है।