वक्फ कानून संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को जवाब के लिए दिया 7 दिन का समय

नोएडा: वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में कानूनी बहस तेज हो गई है। इन संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई।
जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय
मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने केंद्र सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। कोर्ट की सख्त नजर इन संशोधनों पर बनी हुई है, जिन्हें लेकर कई पक्षों ने आपत्ति जताई है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया कि अदालत की ओर से जवाब दाखिल करने की तय समयसीमा तक किसी भी संपत्ति का डिनोटिफिकेशन (सूची से हटाना) नहीं किया जाएगा, न ही वक्फ से जुड़ी कोई नई नियुक्ति की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वक्फ कानून में संशोधन संविधान के कुछ मूल अधिकारों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उनका यह भी कहना है कि इस कानून के दायरे और शक्तियों में बढ़ोत्तरी से प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स पर भी असर पड़ सकता है।
अब निगाहें केंद्र सरकार के जवाब पर हैं, जो आने वाले दिनों में तय करेगा कि कोर्ट इस मामले को आगे कैसे बढ़ाता है।
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