रोजगार के लिए ऋण लें बेरोजगार, शुरू करें अपना व्यवसाय
सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिए शुरू की यह योजना
नोएडा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अंबुज कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों जो बेरोजगार हैं और खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो वे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्माण क्षेत्र में धनराशि 50 लाख रुपये, साथ ही सेवा क्षेत्र के लिए धनराशि 20 लाख रुपये तक बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पूर्व में व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थी लेकिन अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शॉप, ट्रेडिंग पर ऋण के लिए बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व में स्थापित इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पाद, खादी उत्पाद एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिए धनराशि 20 लाख रुपये तक की व्यवस्था कर दी गई है। पूर्व में ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी वित्त पोषण के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था किंतु अब निर्धारित लक्ष्य के अधिकतम 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि ट्रांसपोर्ट वाहनों, कैव वैन आदि के क्रय पर व्यय की जा सकती है साथ ही पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी, सेरीकल्चर के लिए ऋण की व्यवस्था कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक, कोआपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आरबीआई द्वारा नियंत्रित सभी प्रकार के शिड्यूल्ड प्राइवेट कॉमर्शियल प्राइवेट बैंकों में लागू होगी। नवीनीकृत की गई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत-35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत-25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करने का प्राविधान है। द्वितीय ऋण के लिए 3 वर्षों के बाद सफल इकाइयों को विस्तार के लिए धनराशि 01 करोड़ तक का ऋण एवं 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा इस योजना से लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर KVIB एजेंसी का चयन करते हुए आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए साथ ही आवश्यक प्रपत्र यथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इच्छुक ग्रामीण वह शहरी क्षेत्र के व्यक्ति योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कक्ष संख्या 206, 207 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।