निराश न होः कल से 20 अगस्त तक बंटेगा निःशुल्क राशन
20 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले लोग मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से भी ले सकते हैं खाद्यान्न
नोएडा। जिले में अफवाह थी कि पात्र जिन लोगों को निःशुल्क राशन सरकार उपलब्ध कराती थी ऐसे लोग निराश न हों। गौतमबुद्ध नगर जिले में कल से 20 अगस्त तक पहले की ही तरह निःशुल्क राशन बंटेगा।
राशन का आबंटन मिला
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से संबद्ध यूनिटों पर माह मई से सितंबर तक के लिए पांच किलो चावल प्रति यूनिट प्रति माह की मात्रा अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हो गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबद्ध प्रत्येक यूनिट पर जून के सापेक्ष आवंटित 5 किलोग्राम प्रति यूनिट चावल का निःशुल्क वितरण 8 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य कराया जाएगा।
पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 12 से
उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को चावल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 12 अगस्त से 14 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सुनिश्चित करें। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से अपेक्षा की है कि वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नहीं लगायेंगे। अतः समस्त उचित दर विक्रेता अपनी दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। घाटतौली की शिकायत की जांच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
खाद्यान्न नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से कहा कि वह संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।