सुविधाः कल से 15 जुलाई तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरित
15 जुलाई को उपभोक्ता मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से भी ले सकते हैं खाद्यान्न
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कल तीन जुलाई से शुरू होगा। यह खाद्यान्न वितरण का कार्य 15 जुलाई तक चलेगा। यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी दी।
तीन किलोग्राम चीनी मिलेगी
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जुलाई में मिलने वाला निःशुल्क खाद्यान्न, नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबूत चना एवं अंत्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई एवं जून के सापेक्ष अनुमन्य तीन किलोग्राम चीनी एकमुश्त प्रति कार्ड की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक किया जाएगा।
अंत्योदय को 35 किलोग्राम मिलेगा अनाज
उन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं जैसे नमक एक किलोग्राम, साबूत चना एक किलोग्राम तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का एक किलोग्राम प्रति कार्ड ई-पास मशीनों के माध्यम से निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं तथा 21 किग्रा चावल) एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर पांच किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (दो किग्रा गेहूं तथा 3 किग्रा चावल) निशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल शॉप से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा।
सुबह 6 से रात 9 बजे तक मिलेगा खाद्यान्न
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण कराने के उद्देश्य से उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा।
कोविड नियमों का हो पालन
उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे।
शिकायत हो तो एसडीएम व पूर्ति अधिकारी से करें
यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतोली की शिकायत प्राप्त होती है तो, शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपने-अपने आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तु नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।