Greater Noida : इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ी राहत चार्जशीट पर रोक, दादरी थाने में दर्ज मुकदमे का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। नोएडा के दादरी थाने में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट और अपराधिक कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दादरी कोतवाली में आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर फरवरी-2022 में अखिलेश पर एफआईआर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे चुनौती दी गई थी।
फरवरी-2022 में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर आचार संहिता उल्लंघन और कोविड 19 के नियमों के उल्लघंन का आरोप लगा था। नाइट कर्फ्यू में विजय यात्रा निकालने का भी आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। इलाहबाद कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट मामले पर संज्ञान लिया था। जिसके बाद अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं पर हुआ था मुकदमा
आचार संहिता के उल्लंघन मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके अलावा सपा-रालोद गठबंधन के दादरी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और सपा जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान समेत दस से अधिक नेता भी शामिल थे। बता देें कि तय कार्यक्रम के अनुसार, विजय यात्रा को पहुंचने में काफी देर हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक थी। वहीं, नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका था। मिहिर भोज कॉलेज, समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यालय के पास काफी देर विजय यात्रा रुकी रही थी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। यात्रा में शामिल लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही अधिकांश ने मास्क भी नहीं लगाए थे। वहीं, यहां पर सड़क पर काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई थी।